अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूट्यूब की क्लास लगा दी.
दरअसल एक यूट्यूब चैनल ने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्य की हेल्थ को लेकर फेक न्यूज चलायी थी. जिसके बाद बच्चन परिवार ने इसे गंभीरता से लेते हुए उस यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्यवाई करने की मांग की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘अगर आप पैसा कमा रहे तो जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए’ आपके (YouTube) प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लगातार फेक न्यूज़ चलायी जा रही है. इसे रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या?
आगे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा “आपके पास ऐसी कोई नीति क्यों नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि फर्जी खबरों को न चलाया जाए. क्या आप अपलोड किए गए हर वीडियो से लाभ नहीं उठा रहे हैं? क्या ऐसे मामलों में YouTube की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको लोगों को भ्रामक सामग्री अपलोड करने से नहीं रोकना चाहिए”?
कोर्ट ने आदेश का पालन हफ्ते भर में करने और रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने YouTube वीडियो पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है.
 
   
								 
											 
				





