- महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर योगी सरकार सख्त
- महिलाओं की सुरक्षा ,सम्मान और स्वावलंबन के लिए तेजी से कार्य कर रही योगी सरकार
- महिलाओं के अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव जगा रही है मिशन शक्ति
- वाराणसी में पाक्सो और महिला उत्पीड़न में 223 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे
- कमिश्नरेट वाराणसी 2022 में 100 अभियुक्तों को सजा दिलाकर देश में रही है अव्वल
वाराणसी:मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए काफी कारगर है। सफलता पूर्वक तीन चरण पूरा कर चुकी मिशन शक्ति अब चौथे चरण में है। इससे महिलाओं के अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव जगा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस मिशन शक्ति के तीसरे चरण तक 223 लोगों को महिला उत्पीड़न और पाक्सो एक्ट में सजा दिला चुकी है। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी 2022 में 100 अभियुक्तों को सजा दिलाकर देश में अव्वल रही है ।
महिलाएं आगे आकर दर्ज करा रहीं शिकायतें
मिशन शक्ति महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास भर रहा है। महिलाएं असामजिक तत्वों के खिलाफ आगे आकर शिकायत दर्ज़ करा रही है। एडिशनल सीपी महिला सुरक्षा ममता रानी ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए चलाए गए अभियान में महिलाओं को सेमिनार, हैंडबिल, चौपाल तथा बालिकाओं को स्कूल, कॉलेज, गांव, बाज़ार आदि स्थानों पर जागरूक किया जा रहा है। जिसका सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा है। अब महिलाएं बेझिझक होकर बिना डरे शिकायत करने लगी हैं महिला हेल्प डेस्क भी मातृशक्ति को सुरक्षा ,सम्मान और स्वावलम्बन के लिए बल प्रदान कर रही है। एडिशनल सीपी महिला सुरक्षा ने बताया कि वर्ष 2022 में महिला उत्पीड़न और पाक्सो एक्ट में कड़ी पैरवी करके सजा दिलाने वाली कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी पूरे देश में पहले नंबर पर थी।
पाक्सो एवं महिला उत्पीड़न एक्ट में हुए सजा के आंकड़े: अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 तक सजा- 69, आजीवन कारावास 3 वादों में, 10 वर्ष व उससे अधिक की सजा 29 वादों में, 5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों से कम 14 वादों में सज़ा, 5 वर्षों व उससे कम 23 वादों में सजा
जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल सजा 100
आजीवन कारावास 10 वादों में ,10 वर्ष व उससे अधिक की सजा 47 वादों में, 5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों से कम 11 वादों में सज़ा। 5 वर्षों व उससे कम 32 वादों में सजा
जनवरी 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक कुल सजा 54
आजीवन कारावास 6 वादों में, 10 वर्ष व उससे अधिक की सजा 26 वादों में, 5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों से कम 05 वादों में सज़ा, 5 वर्षों व उससे कम 27 वादों में सजा।
