पटना :। राष्ट्रीय जनता दल ने नेता और बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2 सितंबर को कोर्ट में उनकी सजा पर बहस होगी। इसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगी। दरअसल, यह मामला 1995 का है। आरोप लगा था कि प्रभुनाथ सिंह ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी।
निचली अदालत ने दे दी थी रिहाई
पहले यह मामला निचली अदालत पहुंचा था। यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी। फिर पटना हाईकोर्ट में मामला गया तो यहां पर निचली अदालत के फैसले को सही माना। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि पूर्व सांसद एक अन्य मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे हैं।





