Sri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में शनिवार 24 दिसंबर को मथुरा की अदालत ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने 20 जनवरी 2023 तक नक्शे सहित विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी का समय दिया है। वहीं कोर्ट ने इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के भी आदेश दिए हैं।
ये तीन रखी थी मांग
Mathura के सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने विवादित स्थल के सर्वे के आदेश दिए। ये आदेश हिंदू सेना द्वारा दायर किए गए दावे की सुनवाई करने के बाद दिया गया है। वहीं इस संबंध में वादी अधिवक्ता शैलेश दुबे ने जानकारी दी है। उन्होंने Sri Krishna Janmabhoomi की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाहीईद गाह को हटाने के लिए याचिका दायर की थी।
याचिका में उन्होंने प्रमुख रूप से तीन मांगे रखी थी, जिसमें पुराने समझौते की डिग्री को शून्य करने, 13.37 एकड़ भूमि में अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोकने व हटाने तक यथास्थिति बनाए रखने के अलावा विवादित स्थल की सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मांगने की मांग रखी थी।
