- चिट फंड मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा
- 2012 से 2015 के बीच का पूरा मामला
- गांव वालों से ठगे थे 1 करोड़ 40 लाख रूपए
: लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले में मध्यप्रदेश में एक शख्स को लंबी जेल की सजा सुनाई गई है. ये सजा इतनी है जितनी किसी व्यक्ति की उम्र भी नहीं होती. बता दें शख्स पर चिट फंड के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था. ये मामला 2012 से 2015 के बीच का है.
सीहोर जिला कोर्ट ने सजा के साथ 9 लाख 35 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना भी लगाया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सजा साईं प्रसाद कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर को सुनाई गई है. इस चिट फंड (chit fund) कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों ने बाला भापकर पर कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था.
शख्स ने खुद को साईं प्रसाद कंपनी का चेयरमैन बताकर आमला पानी गांव के कई लोगों से कंपनी में पैसे जमा कराए थे. गांव के लोगों ने साल 2012 से 2015 के बीच यानि 3 साल इसमें पैसे जमा किए. उनसे कहा गया था कि 5 साल बाद उनके पैसे दोगुने हो जाएंगे. समय पूरा होने के बाद जब जब गांव के लोग साई प्रसाद कंपनी के ऑफिस गए, तो वहां ताला लगा मिला. जिससे लोग परेशां हो गए और Chit Fund कंपनी पर केस कर दिया.
कितनी हुई सजा ?
सीहोर के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने मीडिया को इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जज संजय कुमार शाही की कोर्ट ने बाला साहब भापकर को IPC की धारा 420 और चिट फंड एक्ट में 5-5 साल की सजा निवेशकों की संख्या के हिसाब से सुनाई है. जिसके बाद ये कुल मिलाकर 170 साल की सजा बन गयी.