नई दिल्ली :। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सेवा क्षेत्र को उपराज्यपाल के अधीन करने वाले अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए मानसून सत्र में लाया गया दिल्ली सेवा विधेयक अब कानून बन चुका है।
दिल्ली सेवा बिल जो मानसून सत्र में सदन में पेश हुआ और एक-एक कर लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ वह अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। इसे लेकर भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले गृहमंत्रालय इस विषय पर अध्यादेश लाया था जिसे कानूनी जामा पहनाने के लिए सदन में बिल पेश किया गया था।
मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हुए दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह बिल कानून बन गया है। कानून बनते ही भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।





