November 23, 2024 2:08 am

CISF में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा इतना आरक्षण

दिल्ली: BSF के बाद अब गृह मंत्रालय ने सीआइएसएफ में पूर्व अग्निवीरों (Agniveer) को 10 % आरक्षण देने का एलान किया है। इससे पूर्व अग्निवीरों को बड़ी रहत मिली है.

अधिनियम में संशोधन

पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया है। जिसके तहत 10 % आरक्षण की छूट इस पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का।

मंत्रालय द्वारा पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों (Agniveer) को आयु सीमा में 5 साल व बाद के बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीर को शारीरिक दक्षता जांच में भी छूट दी जाएगी।

UP Ka Agenda
Author: UP Ka Agenda

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