- दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में SC में सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत
- 3 महीने में जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही SC ने ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने जमानत अर्जी को लेकर क्या कहा?
SC के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी हो जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर सुनवाई की कार्यवाही में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने में इन मामलों में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है। लेकिन 338 करोड़ रुपये के धन हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू की अस्थायी रूप से पुष्टि हुई है। इसलिए हमने सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।’
26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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