जंतर मंतर पर WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं. पहलवानों की मांग थी की बृजभूषण सिंह पर FIR हो और उन्हें सुरक्षा दी जाये. ये दोनों मांगे पूरी हो गयी हैं, जिसके बाद SC ने पहलवानों को मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के पास जाने को कहा है.
पहलवानों की याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज़ की गई है और पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। SC का कहना है कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं।
 
   
								 
											 
				





