नई दिल्ली। बाजार नियामक SEBI ने अब बंद हो चुकी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) से जुड़े मामले में गैरकानूनी ‘संबद्ध अनुबंध’ में संलिप्त रहने के लिए MMTC लिमिटेड का शेयर ब्रोकर के तौर पर पंजीकरण निरस्त कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने एक आदेश में एमएमटीसी का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही उसे अपने ग्राहकों को 15 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों या कोष को वापस निकालने या हस्तांतरण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
SEBI ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं कर पाता है तो एमएमटीसी को अगले 15 दिनों में उसका कोष या प्रतिभूति किसी दूसरे पंजीकृत ब्रोकर के पास हस्तांतरित करना होगा। एमएमटीसी दिसंबर 2015 से सेबी के पास जिंस डेरिवेटिव ब्रोकर के तौर पर पंजीकृत है और वर्तमान में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) का सदस्य है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि एमएमटीसी ने संबद्ध अनुबंधों में कारोबार किया था जिसे नियामकीय मंजूरी नहीं दी गई थी। इस तरह यह कारोबार गैरकानूनी था। एनएसईएल पर संबद्ध अनुबंधों की योजना के कारोबार से निवेशकों को 5,500 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ा था।
 
   
								 
											 
				





