- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर कोर्ट सख्त
- दिल्ली सर्कार को लगायी फटकार
- SC ने कहा पराली जलाने पर लगे रोक
दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और पराली जलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फिर से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi government) द्वारा प्रस्तावित ऑड-ईवन योजना पर एक बार फिर से कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि प्रदुषण को काम करने के लिए आपको जो करना है, आप करें। कल को आप कहेंगे कि कोर्ट ने करने नहीं दिया।
odd-even समाधान नहीं
जस्टिस संजय किशन कौल ने आगे कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है। फार्मर्स को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। फसल के विकल्प के तौर पर दूसरी फसल पर भी काम करना होगा। इसके बाद भी पराली जलाने पर रोक ज़रूरी। SC ने odd-even पर फिर सवाल उठाए और कहा कि इस स्कीम से फायदा नहीं होगा।
पराली जलाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि पराली जलाने पर रोक कैसे लगे, कैसे मॉनिटर करे ये जरूरी है। FIR रजिस्टर करना इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि अगर कोई पराली जलाता है तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। सभी राज्य सरकार जिम्मेदार है।
कृत्रिम बारिश पर SC ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें प्रदुषण को कम करने के लिए कठोर कदम उठाये। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश (artificial rain) करना चाहते हैं। इसको लेकर कई एजेंसी को इजाजत की जरूरत होगी और केन्द्र से भी इजाजत चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा इसके लिए हमारी इजाजत की जरूरत नहीं।
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