November 21, 2024 9:52 pm

ज्ञानवापी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा ?

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। इसपर DM एस. राजलिंगम ने कहा हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे.

हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि “ASI ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके… हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे.

आगे उन्होंने कहा “ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा, इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा”.

UP Ka Agenda
Author: UP Ka Agenda

What does "money" mean to you?
  • Add your answer