नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर और 10 दिनों की हिरासत मांगी है.
बता दें मनीष सिसोदिया को कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद सिसोदिया की तरफ से जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष CBI न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उन्हें CBI की 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था. अदालत ने CBI को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
जमानत याचिका में मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?
सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने जांच के दौरान केंद्रीय जाँच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया. आगे उन्होंने कहा चूंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. इसके साथ ही सिसोदिया ने आगे कहा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभाला है और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं.





