June 17, 2025 11:55 pm

नई दिल्ली: हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रहित में है और यह हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है.

बता दें सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Agniveer Yojana) 14 जून, 2022 को शुरू की गई थी. योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं.

उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा. योजना के तहत, उनमें से 25 % की सेवा नियमित कर दी जाएगी और बाजियों को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा. हलाकि इनको अन्य विकल्प दिए जायेंगे.

UP Ka Agenda
Author: UP Ka Agenda

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