लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने है. सरकार ओबीसी समुदाय को आरक्षण देना चाहती है. लेकिन आज ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया था.
सीएम योगी ने किया ऐलान
यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को बिना OBC आरक्षण के यूपी नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया था. सीएम योगी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार पहले ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण उपलब्ध कराएगी, उसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराएगी.
सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि ‘प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को पहले आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. जिसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा.
सीएम योगी ने ये भी कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके Supreme Court में अपील भी करेगी.
