लखनऊ :। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उनपर ढाई हजार रु का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि साल 2019 में सपा नेता आज़म खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के शहज़ादनगर थाने में दर्ज हुआ था।
आजम पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, तब आज़म सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने अपने एक जनसभा में मुख्यमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
इसके बाद वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने शहजाद नगर थाने में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया था. फिर पुलिस अफसरों ने इस मामले की जांच की और आजम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. हालांकि, बाद में इस मामले में आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी सारी दलीलें पेश की जा चुकी थीं, बस फैसला आना बाकी था. इसके लिए आज यानि15 जुलाई की तिथि कोर्ट ने तय की थी. इससे पहले साल 2022 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही आजम को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।